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Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 24 Dec 2025 11:37 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 24 Dec 2025 11:37 PM IST
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The man convicted of raping a minor has been sentenced to 20 years in prison.
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 30 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक कॉलोनी के युवक ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 फरवरी रात को उनका परिवार खाना खाकर सो गया था। रात लगभग एक बजे बाबूराम वाली गली निवासी मानव उनके मकान में घुस गया। उसने मकान में सो रही उसकी 13 वर्षीय बेटी को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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बाद वह किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। अगले दिन उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। जब उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि रात को मानव नामक के युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक डॉ. चंद्रहास की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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