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Jind News: आरटीई के तहत 21 अप्रैल तक विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन

Thu, 17 Apr 2025 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 17 Apr 2025 11:53 PM IST
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Students will be able to apply under RTE till April 21
जींद। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिले होंगे। दाखिले केवल नर्सरी, केजी और प्रथम कक्षा में दिए जाएंगे। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अभी पात्र लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 21 अप्रैल तक रहेगी।
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हालांकि अभी तक आगे का शेड्यूल नहीं आया है। ऐसे में पहले अभी इच्छुक विद्यार्थियों के अभिभावकों की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। निदेशालय ने पत्र जारी निर्देश दिए हैं कि यह सूचना, जनसाधारण व हरियाणा राज्य के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी के लिए है कि आरटीई एक्ट 2009 की अनुपालना में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को जरूरतमंद विद्यार्थियों के कक्षा नर्सरी, केजी और प्रथम कक्षाओं में दाखिले के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए 28 मार्च से लेकर समय-2 पर तिथि बढ़ाते हुए 14 अप्रैल तक पोर्टल खोला गया था। विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए 21 अप्रैल तक पहले ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।
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अंतिम तिथि के बाद सभी अभिभावकों को फाइनल सबमिट रिपोर्ट के साथ सभी संबंधित मूल दस्तावेजों की प्रति संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। सत्यापन करने की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सत्यापन प्रक्रिया के उपरांत जिन आवेदनों की पुष्टि या जांच सही पाई जाएगी, उन आवेदनों की सूची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके उपरांत लॉटरी प्रक्रिया से आवेदकों को विद्यालय अलॉट कर दिए जाएंगे। यदि अभिभावकों की ओर से दाखिले से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों व पोर्टल पर दर्ज कराई गई सूचना में भिन्नता पाई गई तो उसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से आवेदन को रद्द किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 पर सुबह नौ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक कार्य दिवसों पर संपर्क किया जा सकता है।
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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए नर्सरी, केजी और प्रथम में दाखिले को लेकर अभिभावक 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को जरूरतमंद बच्चों के लिए नर्सरी, केजी और प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती है।
--डॉ. सुभाष वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद।
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