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Jind News: गैर इरादतन हत्या के छह दोषियों को 5-5 साल की सजा
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जींद। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने गांव कलौदा कलां में गैर इरादतन हत्या के मामले में छह को दोषी पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव कलौदा कलां निवासी छोटू ने थाना सदर नरवाना में दर्ज एफआईआर में बताया था कि अगस्त 2018 में बिजली के तार को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में वह खुद, उनका भाई संदीप, पिता महेंद्र और माता कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
संदीप की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कलौदा कलां निवासी इंद्र, सोनू, विजय, प्रवीण, समुंद्र, सुनील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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जांच के बाद पुलिस ने गांव के इंद्र, सोनू, विजय, प्रवीण, समुंद्र और सुनील के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। शुक्रवार को अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव कलौदा कलां निवासी छोटू ने थाना सदर नरवाना में दर्ज एफआईआर में बताया था कि अगस्त 2018 में बिजली के तार को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में वह खुद, उनका भाई संदीप, पिता महेंद्र और माता कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
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संदीप की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कलौदा कलां निवासी इंद्र, सोनू, विजय, प्रवीण, समुंद्र, सुनील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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जांच के बाद पुलिस ने गांव के इंद्र, सोनू, विजय, प्रवीण, समुंद्र और सुनील के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। शुक्रवार को अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।