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Jind News: सीड पैस्टीसाइड डीलर्स एसोसिएशन ने अधिनियम में संशोधन कर अर्थदंड व कारावास के प्रावधान को वापस लेने की मांग

Mon, 31 Mar 2025 12:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Mar 2025 12:45 AM IST
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Seed Pesticide Enterprises Association moved an amendment to the resolution demanding withdrawal of the penalty and the proposal for the same
30जेएनडी27-जिला स्तरीय बैठक में भाग लेते बीज एवं कीटनाशी विक्रेता। स्रोत स्वयं
जींद। रविवार को शहर के एक होटल में जिलेभर से बीज और कीटनाशी विक्रेताओं की बैठक पवन गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विक्रेताओं ने सरकार की निंदा करते हुए नए अधिनियम को जड़ से खत्म करवाने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया।
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बैठक में जिला प्रधान ने कहा कि अधिनियम में संशोधन कर अर्थदंड व कारावास के प्रावधान कड़े किए गए हैं। इन कानूनों को बीज उत्पादक, विक्रेता और कीटनाशी निर्माता व विक्रेताओ की आपत्तियां सुने बिना पास किया गया। यह सरकार का एक पक्षीय निर्णय बीज और कीटनाशक उत्पादकों, विक्रेताओं का जीवन दूभर कर देगा। इससे सारा व्यापार बंद होने के कगार पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीज एवं कीटनाशी व्यापार ठप होने से कृषि उत्पादन भी प्रभावित होगा। हरियाणा का बीज सभी कानूनों की पालना कर तैयार किया जाता है और गुणवत्ता व प्रमाणीकरण में श्रेष्ठ होता है। उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादक और पैक कर्ता कपंनी के हाथ होती है और प्रयोग किसान के हाथ में है। उनकी सलाह के बिना बनाए गए कानून पूरी तरह से बीज एवं कीटनाशी विक्रेताओं को बर्बाद करेंगे। इस मौके पर सुरेंद्र गर्ग उचाना, संदीप जुलाना, अक्षय सफीदों, दिनेश नरवाना, देवीराम, सुनील बागड़ी, बबलू गोयल, रोहित जैन, सुनील गर्ग, कृष्ण रेढू और नवीन शर्मा भी मौजूद रहे।
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