{"_id":"6385033c1b19923e0f4892cf","slug":"sdm-formed-a-committee-to-determine-the-collector-rate-jind-news-rtk6648319183","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: कलेक्टर रेट निर्धारण के लिए एसडीएम ने किया कमेटी का गठन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: कलेक्टर रेट निर्धारण के लिए एसडीएम ने किया कमेटी का गठन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सफीदों। सफीदों उपमंडल क्षेत्र में जमीनों के नए कलक्टर रेट निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन एसडीएम सत्यवान मान की अध्यक्षता में किया गया।
कमेटी में सफीदों के तहसीलदार अजय हुडडा, नायब तहसीलदार सफीदों, खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी शक्ति सिंह, तहसीलदार पिल्लूखेड़ा तथा नगर पालिका के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह जानकारी सोमवार को सफीदों के एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने बताया कि वित्तायुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालन में तथा हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार उपमंडल के क्षेत्र की वर्ष 2023 के लिए जमीनों के नए कलक्टर रेट निर्धारित करने की पद्धति को संशोधित किया जाना है। तहसील समिति द्वारा बाजार दरों का सर्वेक्षण एवं परीक्षण, कलेक्टर दरों के प्रारूप का प्रकाशन एवं पोर्टल पर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिले की कलेक्टर दरों के लिए अधिकारियों की बनी समितियों को दरों से संबंधित आपत्तियों एवं शिकायतों के प्रारूप प्रकाशन हेतू पोर्टल निर्माण के लिए जींद के डीआईओ को 10 दिसंबर तक एसआईओ हरियाणा से परामर्श कर इस उद्देश्य के लिए पोर्टल विकसित करने के लिए कहा। इसके बाद आपत्तियों की सुनवाई एवं निर्णय के लिए 15 दिन का समय आरक्षित रहेगा
उन्होंने बताया कि नगरपालिका के सचिव शहर की परीधि में आने वाली प्रत्येक कॉलोनी या क्षेत्र की कलेक्टर दरों का आकलन करेगी। यह समितियां उन लोगों से भी परामर्श करेंगी, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति की बाजार दरों के बारे में जानकारी है। समिति का जनादेश हर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में किए गए सर्वेक्षणों और पंजीकरणों की जांच करना और कलक्टर दरों की तार्किक गणना करना होगा। सफीदों एवं पिल्लूखेड़ा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने स्तर पर गैर सरकारी दलों से परामर्श कर अपनी तहसील का ड्राफ्ट कलक्टर रेट डीसी को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति यह कार्य समयबद्ध तरीके से जल्द करें, ताकि इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा सके। दावों एवं आपत्तियों को सुनने और निर्णय लेने का अवसर प्रदान करने के बाद, कलक्टर दरों का मसौदा अंतिम अनुमोदन के लिए एसीएस और एफसीआर को भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
कमेटी में सफीदों के तहसीलदार अजय हुडडा, नायब तहसीलदार सफीदों, खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी शक्ति सिंह, तहसीलदार पिल्लूखेड़ा तथा नगर पालिका के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह जानकारी सोमवार को सफीदों के एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने बताया कि वित्तायुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालन में तथा हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार उपमंडल के क्षेत्र की वर्ष 2023 के लिए जमीनों के नए कलक्टर रेट निर्धारित करने की पद्धति को संशोधित किया जाना है। तहसील समिति द्वारा बाजार दरों का सर्वेक्षण एवं परीक्षण, कलेक्टर दरों के प्रारूप का प्रकाशन एवं पोर्टल पर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिले की कलेक्टर दरों के लिए अधिकारियों की बनी समितियों को दरों से संबंधित आपत्तियों एवं शिकायतों के प्रारूप प्रकाशन हेतू पोर्टल निर्माण के लिए जींद के डीआईओ को 10 दिसंबर तक एसआईओ हरियाणा से परामर्श कर इस उद्देश्य के लिए पोर्टल विकसित करने के लिए कहा। इसके बाद आपत्तियों की सुनवाई एवं निर्णय के लिए 15 दिन का समय आरक्षित रहेगा
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि नगरपालिका के सचिव शहर की परीधि में आने वाली प्रत्येक कॉलोनी या क्षेत्र की कलेक्टर दरों का आकलन करेगी। यह समितियां उन लोगों से भी परामर्श करेंगी, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति की बाजार दरों के बारे में जानकारी है। समिति का जनादेश हर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में किए गए सर्वेक्षणों और पंजीकरणों की जांच करना और कलक्टर दरों की तार्किक गणना करना होगा। सफीदों एवं पिल्लूखेड़ा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने स्तर पर गैर सरकारी दलों से परामर्श कर अपनी तहसील का ड्राफ्ट कलक्टर रेट डीसी को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति यह कार्य समयबद्ध तरीके से जल्द करें, ताकि इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा सके। दावों एवं आपत्तियों को सुनने और निर्णय लेने का अवसर प्रदान करने के बाद, कलक्टर दरों का मसौदा अंतिम अनुमोदन के लिए एसीएस और एफसीआर को भेजा जाएगा।
विज्ञापन