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Jind News: स्कूल-कॉलेज नहीं बनेंगे चुनावी रैली स्थल
Sun, 22 Sep 2024 11:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 22 Sep 2024 11:14 PM IST
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जींद। चुनाव रैली के लिए राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को स्कूल-कॉलेज के खेल के नहीं मिलेंगे। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कही। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस पर पूरी तरह से रोक लगाई है।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावना को प्रभावित नहीं किया जा सकता और चुनाव प्रचार के दौरान मानदंडों को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पालन सभी को करना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक को भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले की निगरानी करने के लिए रजिस्टर लगाना अनिवार्य किया है। रजिस्टर में उम्मीदवार, प्रचारक व राजनीतिक पार्टी का नाम दर्ज करना होगा। प्रत्येक उल्लंघन की तिथि, कार्रवाई, निर्वाचन कार्यालय या चुनाव आयोग के पारित आदेशों के बारे संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करनी होगी।
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उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावना को प्रभावित नहीं किया जा सकता और चुनाव प्रचार के दौरान मानदंडों को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पालन सभी को करना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक को भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले की निगरानी करने के लिए रजिस्टर लगाना अनिवार्य किया है। रजिस्टर में उम्मीदवार, प्रचारक व राजनीतिक पार्टी का नाम दर्ज करना होगा। प्रत्येक उल्लंघन की तिथि, कार्रवाई, निर्वाचन कार्यालय या चुनाव आयोग के पारित आदेशों के बारे संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करनी होगी।
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