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मोहल खेड़ा गांव का सरपंच निलंबित
ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2015 12:37 AM IST
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मोहलखेड़ा गांव के सरपंच रामनिवास को डीसी ने निलंबित कर दिया है। इसकी सूचना सरपंच को भेज दी गई है। मोहलखेड़ा के सरपंच को सरकारी आदेशों की पालन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरवाना ने सरपंच द्वारा गांव में किए गए कार्यों की जाच की थी। इसमें भारी अनियमितता पाई गई। इसके तहत अगस्त मास में डीसी द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मागा गया।
आरोप है कि सरपंच रामनिवास डीसी के स्पष्टीकरण का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। बाद में रामनिवास को निजी सुनवाई के लिए भी समय दिया गया। फिर भी रामनिवास डीसी को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तत्पश्चात डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच रामनिवास को गत 27 मई को अपने आदेशों के अंतर्गत निलंबित कर दिया तथा सरपंच को ग्राम पंचायत मोहलखेड़ा की समस्त चल-अचल संपत्ति व पंचायत रिकॉर्ड को तुरंत बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए गए।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरवाना ने सरपंच द्वारा गांव में किए गए कार्यों की जाच की थी। इसमें भारी अनियमितता पाई गई। इसके तहत अगस्त मास में डीसी द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मागा गया।
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आरोप है कि सरपंच रामनिवास डीसी के स्पष्टीकरण का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। बाद में रामनिवास को निजी सुनवाई के लिए भी समय दिया गया। फिर भी रामनिवास डीसी को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तत्पश्चात डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच रामनिवास को गत 27 मई को अपने आदेशों के अंतर्गत निलंबित कर दिया तथा सरपंच को ग्राम पंचायत मोहलखेड़ा की समस्त चल-अचल संपत्ति व पंचायत रिकॉर्ड को तुरंत बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए गए।
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