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Jind News: हत्या के प्रयास के दोषी रोशन को सात वर्ष कैद, दस हजार रुपये जुर्माना

Wed, 07 Dec 2022 11:18 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 07 Dec 2022 11:18 PM IST
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Roshan convicted of attempt to murder, imprisoned for seven years, fined Rs 10,000
जींद। रोहतक रोड पर ठेकेदार पुरुषोत्तम को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी सिद्ध पोंकरी खेड़ी निवासी रोशन को अदालत ने सात वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अप्रैल 2016 में रोहतक रोड स्थित कार्यालय में बैठे ठेकेदार पुरुषोत्तम पर तीन युवकों ने गोली चलाईं थी जो कि पुरुषोत्तम को छाती मेें लगी थीं।
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इस मामले में रोहतक रोड निवासी सुशील ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पेशे से ठेकेदार है और उनके घर के नीचे सुशील एंड कंपनी के नाम से उनका कार्यालय है। जहां उसका बड़ा भाई पुरुषोत्तम भी उनके कामकाज में हाथ बंटवाता है। 17 अप्रैल 2016 को अचानक तीन लड़के कार्यालय में घुस गए और उन पर गोलियां चलाई जो उसके भाई पुरुषोत्तम की छाती में लगी। आरोपियों की मदद के लिए अन्य तीन लड़के भी वारदात के समय उनके साथ मौजूद थे। इस मामले में उप निरीक्षक दिलबाग सिंह द्वारा जांच की गई जांच में पोंकरी खेड़ी निवासी रोशन का नाम सामने आया। जिसको पुलिस ने उसी समय गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एएसजे जसवीर सिंह सिंधु की अदालत ने पोंकरी खेड़ी निवासी रोशन को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2021 में रोहतक रोड स्थित कार्यालय में ही तीन युवकों ने घुसकर पुरुषोत्तम के भाई श्यामसुंदर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में फिलहाल रोशन आरोपी होने के कारण जेल में बंद था।
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