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Jind News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
Tue, 24 Oct 2023 01:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 24 Oct 2023 01:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। शहर की एक कालोनी की महिला से दुष्कर्म करने के दोषी राम कालोनी निवासी बंटी को एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर साढ़े 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
शहर की एक कालोनी की महिला ने तीन मई 2020 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह तीन मई को घर पर अकेली थी। इस दौरान राम कालोनी निवासी बंटी उसके मकान में घुस गया और उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने आरोपी बंटी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। यह मामला उसी दिन से अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राम कालोनी निवासी बंटी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद व साढ़े 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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जींद। शहर की एक कालोनी की महिला से दुष्कर्म करने के दोषी राम कालोनी निवासी बंटी को एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर साढ़े 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
शहर की एक कालोनी की महिला ने तीन मई 2020 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह तीन मई को घर पर अकेली थी। इस दौरान राम कालोनी निवासी बंटी उसके मकान में घुस गया और उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने आरोपी बंटी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। यह मामला उसी दिन से अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राम कालोनी निवासी बंटी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद व साढ़े 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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