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Jind News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 20 Mar 2024 12:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 20 Mar 2024 12:20 AM IST
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Rape convict gets 10 years imprisonment and Rs 20,000 fine
जींद। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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शहर थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी ने 23 मार्च 2013 को महिला थाना में शिकायत दी थी कि उनके पड़ोसी सचिन ने बहाने से उसे रात को घर बुलाकर बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सचिन के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सचिन को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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