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शादी समारोह में नाचने से रोकने पर ईंट मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Fri, 04 Nov 2022 01:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 01:00 AM IST
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Punishment for life imprisonment and 20 thousand rupees fine
गांव अलेवा में शादी समारोह में महिलाओं के बीच नाचने से रोकने पर हुए विवाद में ईंट मारकर हत्या करने के दोषी दीपक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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अलेवा गांव की चहल पत्ती निवासी रमेश ने 17 फरवरी 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भतीजे सोनू की रात को घुड़चढ़ी करवाई जा रही थी। शादी में महिलाएं डीजे के आगे नाच रही थी। उसी दौरान गांव का ही दीपक महिलाओं के बीच में आकर नाचने लगा। दूल्हा सोनू के चाचा गुलाब सिंह नाच रहे दीपक को महिलाओं के बीच से हटाकर घर ले जाने लगा तो दीपक ने ईंट उठाकर गुलाब के सिर पर दे मारी और फरार हो गया। इसमें गुलाब गंभीर रुप से घायल हो गया। इसके बाद अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। अलेवा थाना पुलिस ने मृतक के भाई रमेश की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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