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Jind News: पंच-सरपंच उपचुनाव... 24 से 30 मई तक होगा नामांकन
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जींद। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के पंच और सरपंच के प्रस्तावित उप चुनाव के कार्यक्रम लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन प्रक्रिया 24 मई से शुरू होगी, जो 30 मई तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक जारी रहेगी।
रविवार और राजकीय अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान रविवार 15 जून को होगा। उन्होंने कहा कि अलेवा, उचाना, नरवाना, पिल्लूखेड़ा, जींद, उझाना, सफीदों और जुलाना ब्लॉक में पंच के 75 पद, मेंबर पंचायत समिति के दो पद व सरपंच के छह पदों के लिए उपचुनाव होगा।
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि 19 मई को नामांकन प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उप चुनाव की अधिसूचना के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों में जहां उप चुनाव होने हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की प्रति हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट एसईसी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन से भी डाउनलोड की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शनिवार 24 मई से 30 मई तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी। 31 मई को सुबह दस बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
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दो जून को दोपहर बाद तीन बजे तक उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लिया जा सकता है और उसी दिन दोपहर बाद तीन बजे उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद 15 जून को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा की जाएगी।
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रविवार और राजकीय अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान रविवार 15 जून को होगा। उन्होंने कहा कि अलेवा, उचाना, नरवाना, पिल्लूखेड़ा, जींद, उझाना, सफीदों और जुलाना ब्लॉक में पंच के 75 पद, मेंबर पंचायत समिति के दो पद व सरपंच के छह पदों के लिए उपचुनाव होगा।
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डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि 19 मई को नामांकन प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उप चुनाव की अधिसूचना के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों में जहां उप चुनाव होने हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की प्रति हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट एसईसी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन से भी डाउनलोड की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शनिवार 24 मई से 30 मई तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी। 31 मई को सुबह दस बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
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दो जून को दोपहर बाद तीन बजे तक उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लिया जा सकता है और उसी दिन दोपहर बाद तीन बजे उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद 15 जून को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा की जाएगी।