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Jind News: लोक अदालत में 199 मामलों में 51 का हुआ निपटारा
Sat, 30 May 2026 07:03 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 30 May 2026 07:03 PM IST
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30जेएनडी25-विशेष लोक अदालत में मामलों का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा।
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। जिला मुख्यालय में स्थित न्यायिक परिसर में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत की देखरेख जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरपर्सन पूनम सुनेजा ने की।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित सिहाग ने बताया कि अदालत में पूनम सुनेजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयवीर सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिफाकरण सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौरभ गुप्ता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जसबीर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोनिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के नेतृत्व में बेंच गठित किए गए। कुल 199 मामले रखे गए। इनमें 51 मामलों का मौके पर ही निपटान किया गया।
इसमें 15 करोड़ 51 लाख 75 हजार 345 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सिहाग ने कहा कि लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत के मामले का निपटारा आपसी सहमति से होता है। इससे व्यक्ति को समय व धन की बचत होती है व आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
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उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों लोक अदालत में कार्यरत सभी कर्मचारी व अधिवक्ताओं को लोक अदालत के सुचारू रूप से संचालन के लिए सराहना की। 18 जुलाई को चेक बाउंस एनआई एक्ट से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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जींद। जिला मुख्यालय में स्थित न्यायिक परिसर में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत की देखरेख जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरपर्सन पूनम सुनेजा ने की।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित सिहाग ने बताया कि अदालत में पूनम सुनेजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयवीर सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिफाकरण सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौरभ गुप्ता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जसबीर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोनिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के नेतृत्व में बेंच गठित किए गए। कुल 199 मामले रखे गए। इनमें 51 मामलों का मौके पर ही निपटान किया गया।
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इसमें 15 करोड़ 51 लाख 75 हजार 345 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सिहाग ने कहा कि लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत के मामले का निपटारा आपसी सहमति से होता है। इससे व्यक्ति को समय व धन की बचत होती है व आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
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उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों लोक अदालत में कार्यरत सभी कर्मचारी व अधिवक्ताओं को लोक अदालत के सुचारू रूप से संचालन के लिए सराहना की। 18 जुलाई को चेक बाउंस एनआई एक्ट से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।