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मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में पोलिंग एजेंट के अलावा किसी की भी बैठने की अनुमति नहीं

Sat, 29 Oct 2022 12:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 12:21 AM IST
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No one except the polling agent is allowed to sit within the radius of 100 meters of the polling station.
जींद। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के होने वाले चुनाव के दिन मतदान केंद्रों में प्रत्याशी द्वारा अधिकृत पोलिंग एजेंट के अलावा किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान केंद्र से 100 मीटर परिधि में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री की अनुमति नहीं होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत मतदान केंद्र व आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का साथ में लेकर जाना मना है। दिव्यांग को वोट डालते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके लिए अपने साथ एक सहायक को साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अपने एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र तक जाने के लिए केवल अपने अधीकृत वाहन का ही प्रयोग कर सकता है। प्रत्याशी को किसी भी प्रकार के काफिले के साथ चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। चुनाव के समय सभी आपसी भाईचारा बनाए रखें। अफवाहों पर ध्यान न दें, इसलिए किसी के बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखें।
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पैरामिलिट्री फोर्स की होगी तैनाती
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि जिला परिषद व खंड समिति के सदस्यों के लिए मतदान 30 अक्तूबर को सुबह सात बजे से शुरू होगा और सांय छह बजे तक चलेगा। जिला में किसी भी प्रकार की शांति भंग न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स (अर्धसैनिक बल) की व्यवस्था भी करवाई गई है। प्रशासन द्वारा जिला में संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों को चिह्नित किया गया है और इन बूथों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। जिला परिषद के कुल 25 वार्ड हैं, जिनमें 882 बूथ हैं। उन्होंने चुनाव से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने बूथों को समय रहते चैक अवश्य कर लें ताकि उन्हें व मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों से विशेष निर्देश दिए कि वे सामान लेने उपरांत उसकी अच्छी तरह से जांच अवश्य कर लें ताकि उन्हें मतदान के दिन किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और चुनाव को निर्विघ्न संपन्न करवाया जा सके।
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