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घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल कैद की सजा

Sat, 15 Oct 2022 01:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 15 Oct 2022 01:21 AM IST
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Man sentenced to three years in prison for molesting a minor
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने शहर की एक कालोनी निवासी यामीन उर्फ मीना को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 3000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना नहीं भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

17 दिसंबर 2019 को महिला थाना में शहर की एक कालोनी की महिला ने दी शिकायत में बताया था कि आरोपी रात को उनके घर में घुस गया और उसकी लड़की का मुंह दबाकर बाथरूम में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इस पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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