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Jind News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 23 Feb 2023 01:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 23 Feb 2023 01:11 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for killing wife
जींद। गर्दन काटकर पत्नी की हत्या करने के दोषी झील निवासी मनोज को एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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थाना सदर नरवाना पुलिस को रोहतक जिले के गांव समैन पुठी निवासी संजय ने 23 अगस्त 2018 को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन अनिता की शादी 18 साल पहले झील निवासी मनोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को उसका पति शराब पीकर मारपीट करके परेशान करता था। जिससे तंग आकर वह कई महीने मायके भी रही, लेकिन सामाजिक तौर पर बातचीत करके उसे ससुराल भेज दिया गया था। 23 जुलाई को मनोज की बहन के पति मुकेश ने उसे फोन पर सूचित किया कि अनीता की मौत हो गई है, जब वह झील पहुंचा तो उनके मकान में अनीता की लाश पड़ी थी। उसके सिर और गर्दन पर चोटों के निशान थे । खून बिखरा पड़ा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करजांच की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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