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सोमवार से शहर में खुलेंगी सभी दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य

Sat, 02 May 2020 10:21 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2020 10:21 PM IST
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lock down, all shops will open from mondey, social distance, mask, jind
शहर में बंद पड़ा बाजार। - फोटो : Jind
जींद। सोमवार से शुरू होने वाले लॉकडाउन तीन के दौरान जींद जिले को काफी छूट मिलेगी। शहर में हर प्रकार की दुकानें खुल सकती हैं। इसके लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा ऑटो तथा मैक्सी कैब में केवल चालक के अलावा दो सवारियां भी बैठाई जा सकती हैं। जिले में परिवहन सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी।
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डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि लॉकडाउन तीन के दौरान जींद जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। जिले के लोगों को कई प्रकार की छूट मिलेंगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिले में लॉकडाउन का पालन करने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। 17 मई तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोई भी अनावश्यक गतिविधियां नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डॉ. दहिया ने बताया कि जींद जिला ऑरेंज जॉन में है। इसलिए यहां टैक्सी और कैब को ड्राइवर के अलावा दो सवारी ले जाने की छूट रहेगी। चार पहिया वाहनों में भी इसी प्रकार से दो सवारियों को ले जाने की छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, दस वर्ष आयु तक बच्चे व गर्भवती महिलाओं को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी।
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यह संस्थान रहेंगे बंद
डॉ. दहिया ने बताया कि शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, मॉल, ट्रेन व हवाई सफर बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, कांपलेक्स, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सभी धर्मस्थल, सामाजिक, धार्मिक, संास्कृतिक और खेल समारोह पर भी पाबंदी रहेगी। धार्मिक जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। जिले में बसों की सेवाएं बंद रहेगी।
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हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य
डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने कहा कि घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानदारों अपनी दुकानें के बाहर लगी भीड़ के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को छूट जरुर मिली है लेकिन लॉकडाउन का पालन जरूर करें। बिना कार्य के घर से नहीं निकलेंगे।
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