फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Life imprisonment to two accused of lynching

Jind News: पीट-पीटकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद

Wed, 28 Feb 2024 12:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 28 Feb 2024 12:58 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to two accused of lynching
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने व्यक्ति की हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दस-दस माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन


17 जुलाई 2020 को गांव भगवानपुरा निवासी अश्वनी ने उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रंजिश के चलते उसके चाचा रामफल की गांव के ही सुरेंद्र तथा भीम ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाकायदा इसे लेकर उसके पास सुरेंद्र का ही फोन आया था और गांव के शराब के ठेके के पास उसने एक व्यक्ति को मार गिराने की बात कही थी। पुलिस ने अश्वनी की शिकायत पर सुरेंद्र तथा भीम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जांच में सामने आया था कि दोनों ने अश्वनी के चाचा की पीट-पीटकर हत्या की थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने सुरेंद्र तथा भीम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed