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Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

Thu, 21 Dec 2023 12:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 21 Dec 2023 12:27 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of raping a minor
जींद। घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने उम्रकैद व 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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जुलाना थाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने 14 अक्तूबर 2022 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह परिवार समेत बाहर गया हुआ था। पीछे से गांव का ही युवक उनके घर घुस आया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बारे में किसी को बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई। युवक लगातार उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करता रहा। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर उसके खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद व 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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