{"_id":"66620f81c01da97d630ff3d4","slug":"life-imprisonment-to-six-accused-of-murdering-a-person-jind-news-c-199-1-sroh1007-118106-2024-06-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: व्यक्ति की हत्या करने के छह दोषियों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: व्यक्ति की हत्या करने के छह दोषियों को उम्रकैद
Fri, 07 Jun 2024 01:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 07 Jun 2024 01:05 AM IST
विज्ञापन
जींद। अमरहेड़ी गांव में प्लांट की नींव भरने गए व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने के छह दोषियों को एडीजे नेहा नोरिया ने उम्रकैद व साढ़े 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अर्बन एस्टेट निवासी अंकित ने 10 मार्च 2020 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि इनके चाचा 54 वर्षीय संजीव ने गांव अमरहेड़ी में 270 गज का प्लॉट लिया है था। उनका भाई पीयूष, चाचा मजदूरों के साथ प्लॉट की नींव भरवाने गए थे।
इस दौरान अमरहेड़ी निवासी सतप्रकाश व उसके परिजनों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें चाचा की मौत हो गई थी। सदर थाना पुलिस ने अंकित की शिकायत पर गांव अमरहेड़ी निवासी सतीश, प्रेम, सतप्रकाश, राजीव, जितेंद्र, सोमनाथ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया ने सभी दोषियों को उम्रकैद और साढ़े 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अर्बन एस्टेट निवासी अंकित ने 10 मार्च 2020 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि इनके चाचा 54 वर्षीय संजीव ने गांव अमरहेड़ी में 270 गज का प्लॉट लिया है था। उनका भाई पीयूष, चाचा मजदूरों के साथ प्लॉट की नींव भरवाने गए थे।
विज्ञापन
इस दौरान अमरहेड़ी निवासी सतप्रकाश व उसके परिजनों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें चाचा की मौत हो गई थी। सदर थाना पुलिस ने अंकित की शिकायत पर गांव अमरहेड़ी निवासी सतीश, प्रेम, सतप्रकाश, राजीव, जितेंद्र, सोमनाथ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया ने सभी दोषियों को उम्रकैद और साढ़े 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।