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सात हत्यारों को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना
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नरवाना के कर्मगढ़ गांव में पांच साल पहले सुरेंद्र उर्फ टूटी की गोली मारकर हत्या करने के
सात दोषियों को शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी मनोज उर्फ पहाड़ी, मुकेश, बलजीत उर्फ बच्ची, मनजीत, सतबीर उर्फ जब्बल, जितेंद्र व दिनेश हैं।
जानकारी के लिए 10 फरवरी 2015 को गांव कर्मगढ़ के सुरेंद्र उर्फ टूटी की रंजिश के चलते मनोज उर्फ पहाड़ी, मुकेश, बलजीत उर्फ बच्ची, मनजीत, सतबीर उर्फ जब्बल, जितेंद्र और दिनेश ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। बाद में जुलाना थाना पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने पुलिस द्वारा जुटाए गए तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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सात दोषियों को शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी मनोज उर्फ पहाड़ी, मुकेश, बलजीत उर्फ बच्ची, मनजीत, सतबीर उर्फ जब्बल, जितेंद्र व दिनेश हैं।
जानकारी के लिए 10 फरवरी 2015 को गांव कर्मगढ़ के सुरेंद्र उर्फ टूटी की रंजिश के चलते मनोज उर्फ पहाड़ी, मुकेश, बलजीत उर्फ बच्ची, मनजीत, सतबीर उर्फ जब्बल, जितेंद्र और दिनेश ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। बाद में जुलाना थाना पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने पुलिस द्वारा जुटाए गए तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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