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गर्भवती महिला के सिर में ईंट मारकर हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद

Thu, 07 Nov 2019 11:42 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2019 11:42 PM IST
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life imprisonment for three convicts for killing a pregnant women with a brick in the head
सिंघाना गांव में छह जून 2017 को मकान की दीवार को लेकर हुए विवाद में आठ महीने की गर्भवती सुदेश के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वीरवार को एएसजे अजय परासर की अदालत ने सिंघाना निवासी तीन दोषियों कृष्ण, प्रदीप व शीला को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाी है। जुर्माना नहीं भरने पर तीनों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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6 जून 2017 को पुलिस को दी शिकायत में सिंघाना निवासी सतीश ने बताया था कि उसके पिता रामभज व कृष्ण भाई हैं। इनके बीच दीवार को लेकर काफी दिनों से झगड़ा चला हुआ था। इसमें छह जून 2017 को कृष्ण, शीला, प्रदीप, रामपाल, रामकुमार उर्फ खीमा, बलवान, बाला, राय सिंह ने अल सुबह उसके मकान पर ईंटों की बरसात करने लगे। इस दौरान वह अपनी पत्नी के साथ बाहर सो रहा था। हमले में ईंट उसकी गर्भवती पत्नी सुदेश के सिर में लगी। उसे नागरिक अस्पताल सफीदों ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कृष्ण, प्रदीप, शीला, रामपाल, रामकुमार उर्फ खीमा, बलवान, बाला तथा राय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने इस मामले में हत्या के तीन दोषियों कृष्ण, प्रदीप व शीला को उम्रकैद की सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भुगतने पर तीनों दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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