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Jind News: आमजन को मुफ्त कानूनी सहायता की दी जाएगी जानकारी

Sun, 02 Mar 2025 12:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sun, 02 Mar 2025 12:04 AM IST
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Information about free legal aid will be given to the general public
01जेएनडी08-जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करती हुई सीजेएम मोनिका। स्रोत प्रशासन
जींद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भेजी गई ट्रैवलर वैन को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोनिका ने हरी झंडी दिखाकर खाना किया। यह ट्रैवलर वैन गांवों में जाकर कानूनी जागरूकता के बारे में जागरूक करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सचिव मोनिका ने कहा कि ट्रैवलर ने रामराय और गुलकनी में कानूनी जागरूकता का आयोजन किया। इसके अलावा आने वाले दिनों में गांव तलौडा, खेड़ी, अलेवा, हसनपुर, ढिगाना, खटकड़, बरसोला, किलाजफरगढ़, पौली, मनोहरपुर, खुगां, ईंटल कलां, ईंटल खुर्द, शाहपुर, दालमवाला, ईगराह, बीबीपुर, अमरगढ़, कलौदा कलां, फैरन, लौन, धमतान, दनौदा कलां, सच्चा खेडा सहित जिला के विभिन्न गांवों में कानूनी जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आमजन को मुफ्त कानूनी सहायता, शिक्षा है हैक नई राह नई पहचान, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और उसके रोकथाम के उपाय के बारे बताया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01681-245048 और नालशा टोल फ्री नंबर 15100 पर किसी भी तरह की कानूनी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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