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Jind News: दहेज प्रताड़ना के आरोपों से पति-सास पांच साल बाद बरी

Sun, 12 Apr 2026 12:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sun, 12 Apr 2026 12:45 AM IST
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Husband and mother-in-law acquitted of dowry harassment charges after five years
जींद। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश जसबीर की कोर्ट ने भिवानी जिले के तोशाम निवासी रिंकू और उनकी मां लक्ष्मी को दहेज प्रताड़ना के आरोपों से पांच साल बाद बरी कर दिया है। इन पर पत्नी के दहेज मांगने और न देने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
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जींद निवासी युवती ने 18 जनवरी 2021 को महिला थाने में दर्ज कराई एफआईआर में कहा था कि उनकी शादी 26 जून 2015 को रिंकू के साथ हुई थी। पिता ने काफी दहेज दिया था लेकिन पति और सास और दहेज मांगने लगे। न देने पर मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी।
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पत्नी ने पति पर अप्राकृतिक रूप से शारीरिक शोषण का आरोप भी लगाया। कहा, इसी कारण वह बीमार भी पड़ गई। हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता आई न ही उनकी मां। यही दोनों इस केस की अहम गवाह थीं। सबूत के अभाव में कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें बरी कर दिया।
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