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Jind News: राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगाया गया हेल्प डेस्क

Sat, 03 May 2025 11:50 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 May 2025 11:50 PM IST
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Help desk set up to increase public participation in National Lok Adalat
03जेएनडी02: एडीआर सेंटर के बाहर स्टॉल लगाकर राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए। प्रशासन
जींद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। यह आयोजन जींद, नरवाना एवं सफीदों के न्यायिक परिसरों में किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय परिसर तथा एडीआर सेंटर में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जा रहा है तथा लोक अदालत के फायदे भी बताए जा रहे हैं। हेल्प डेस्क में एक रिटेनर अधिवक्ता एवं दो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करवाने के लिए सभी को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों आदि के उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है, ताकि आम जनता को ऋण वसूली मामलों में अधिकतम राहत मिल सके और मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा जैसे मामलों में आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम मुआवजा दिया जा सके। इससे त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित होता है। विवाद के निपटारे के अतिरिक्त, पक्षकारों को उनकी अदालती फीस की वापसी का भी लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण सचिव ने बताया कि कानूनी जानकारी हेतु प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01681-245048 तथा टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से सीधे संपर्क किया जा सकता है।
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फोटो कैप्शन
03जेएनडी02: एडीआर सेंटर के बाहर स्टॉल लगाकर राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए। प्रशासन
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