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हैदराबाद पुलिस कर्मियों को व्यापारियों ने धुना

Sat, 16 Jan 2016 11:43 PM IST
जींद/ अमर उजाला, ब्यूरो
जींद/ अमर उजाला, ब्यूरो Updated Sat, 16 Jan 2016 11:43 PM IST
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hadrabad police beating in jind
 
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 पुरानी अनाज मंडी के एक व्यापारी को धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ने आई हैदराबाद पुलिस के चार कर्मचारियों की धुनाई कर दी। हैदराबाद पुलिस के कर्मचारी सादी वर्दी पहने हुए थे और आसपास के व्यापारियों ने अपहरण की आशंका के चलते उसकी धुनाई कर दी।

 हैदराबाद पुलिस के कर्मचारियों ने व्यापारी की गिरफ्तारी की सूचना स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी थी। बाद में सफीदों थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हैदराबाद पुलिस के कर्मचारियों की शिकायत पर पांच लोगों को नामजद करके अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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हैदराबाद पुलिस के हवलदार आलम पल्ली, अलूर सेठी, सिपाही कृष्णा शनिवार को गाड़ी चालक दीपक के साथ पुरानी अनाज मंडी में पहुंची। जहां पर अनाज मंडी के व्यापारी जितेंद्र उर्फ पिंटू की दुकान पर पहुंचे और अचानक उसे पकड़कर गाड़ी में डालने लगे।
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व्यापारी द्वारा चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के दूसरे व्यापारी वहां पर पहुंच गए और गाड़ी में डाल रहे चारों लोगों को पकड़कर धुनाई कर दी। काफी देर के बाद पकड़े गए लोगों ने बताया कि वह हैदराबाद पुलिस के कर्मचारी हैं और हैदराबाद में राइस मिल के व्यापारी से धोखाधड़ी करने के आरोप में जितेंद्र उर्फ पिंटू को गिरफ्तार करने आए हैं। घटना की सूचना पाकर सफीदों थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

जहां पर पुलिस ने हैदराबाद पुलिस के कर्मचारी बताने वाले लोगों के कागजातों की जांच की। लेकिन इस दौरान हैदराबाद पुलिस के कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी।

सफीदों पुलिस ने हैदराबाद के हवलदार आलम पल्ली अलूर सेठी की शिकायत पर अनाज मंडी निवासी पिंटू, रमेश, राकेश, कृष्ण लाल, जयप्रकाश को नामजद करके अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा मारपीट करने का मामला दर्ज किया है।

ये है मामला
हैदराबाद पुलिस के कर्मचारियों ने बताया कि हैदराबाद के व्यापारी रमेश मित्तल ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उसने सफीदों की आरकेएसके कंपनी के मालिकों के साथ संबंध थे।
 दोनों ने मिलकर हैदराबाद में एक राइस मिल लगाने की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि 2013 में लगभग सात लाख रुपये नकद कंपनी के मालिक रामकरण गर्ग को दिए थे। सही समय पर राइस मिल न लगने की वजह से रामकरण गर्ग ने कंपनी आरकेएसके आवरसीज प्राइवेट लिमिटेड सफीदों के नाम से सात लाख रुपये के चेक रमेश को दिए थे। निर्धारित समय पर सभी चेक बाउंस हो गए।


जिसको लेकर रमेश मित्तल ने 2014 मेें हैदराबाद अदालत में आरकेएसके कंपनी, रामकरण, अशोक गर्ग, विजय गोयल, प्रदीप कुमार, श्री निवास मित्तल, के खिलाफ याचिका डाली गई। अदालत की सुनवाई में विजय गोयल, प्रदीप कुमार, श्री निवास मित्तल पेश न होने से कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए है। जिनको लेकर शनिवार को पुरानी अनाज मंडी में पहुंचे थे। जहां पर उन पर हमला कर दिया।

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