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Jind News: नकली करंसी रखने के जुर्म में चार साल की सजा

Wed, 08 May 2024 01:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 08 May 2024 01:27 AM IST
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Four years imprisonment for possessing fake currency
जींद। नकली करंसी रखने के जुर्म में एडीजे नेहा नोरिया की अदालत ने मंगलवार को छातर निवासी रोहताश को चार साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पांच जून 2019 को सदर थाना नरवाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ढाकल गांव के ठेके पर एक युवक नकली नोट चलाने के उद्देश्य से शराब खरीदने पहुंच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब ठेके के निकट संदिग्ध व्यक्ति को साढ़े छह हजार रुपये के नकली नोटों के साथ काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव छात्तर निवासी रोहताश के रूप में हुई थी। सदर थाना नरवाना पुलिस ने रोहताश के खिलाफ नकली करंसी रखने ओर बाजार में चलाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने रोहताश को नकली करंसी रखने के जुर्म में चार साल कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

रेवाड़ी। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद खुशी जाहिर करते विद्यार्थी। स्रोत : महाविद्यालय

रेवाड़ी। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद खुशी जाहिर करते विद्यार्थी। स्रोत : महाविद्यालय

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