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निर्देश का पालन करें नहीं होगी कार्रवाई : एसडीएम

Wed, 29 Nov 2023 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 29 Nov 2023 12:08 AM IST
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Follow the instructions, no action will be taken: SDM
28जेएनडी14: जानकारी देते हुए एसडीएम गुलजार मलिक। संवाद
उचाना। एसडीएम गुलजार मलिक ने उपमंडल के संबंधित विभागों के अधिकारियों को खुले बोरवेल के संबंध में सख्त हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी या निजी एजेंसियों सहित ड्रिलिंग का कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अलावा भूजल, पब्लिक हेल्थ, नगरपालिका, निजी ठेकेदार आदि संबंधित विभाग से ऐसे काम के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि बोरवेल का निर्माण करने के लिए कम से कम 15 दिन पहले लिखित में क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों, जिनमें मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी या भूजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगर निगम के संबंधित अधिकारी को सूचित अवश्य ही किया जाना चाहिए। निर्माण के समय कांटेदार तार की बाड़ या किसी अन्य उपयुक्त अवरोध को कुएं या बोरवेल के चारों ओर लगाया जाना चाहिए।
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इसके अलावा ड्रिलिंग एजेंसी और कुएं के मालिक के विवरण के साथ कुएं या बोरवेल के पास एक साइनबोर्ड लगाया जाना चाहिए। कुएं या बोरवेल को अच्छी तरह से ढकने के लिए वेल्डिंग स्टील प्लेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। पंप की मरम्मत के मामले में नलकूप या ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरवेल निर्माण के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी है।
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