फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Financial assistance will be provided in case of accidents caused by stray animals.

Jind News: आवारा पशुओं से हुई दुर्घटना पर मिलेगी आर्थिक सहायता

Sun, 26 Apr 2026 10:39 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 26 Apr 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
Financial assistance will be provided in case of accidents caused by stray animals.
जींद। जींद। राज्य सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु-2 के तहत दुर्घटनाओं में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल अब और सरल व पारदर्शी बना दिया गया है।
विज्ञापन


योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर उम्र के अनुसार एक लाख से पांच लाख रुपये तक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। 0-12 वर्ष के लिए एक लाख, 12-18 वर्ष के लिए दो लाख, 18-25 वर्ष के लिए तीन लाख, 25-45 वर्ष के लिए पांच लाख और 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मामूली चोट पर दस हजार रुपये, कुत्ते के काटने पर प्रत्येक दांत के निशान के लिए दस हजार रुपये तथा गंभीर घाव पर न्यूनतम 20 हजार रुपये का प्रावधान है।
विज्ञापन


डीसी ने बताया कि लाभ केवल परिवार पहचान पत्र धारकों को मिलेगा। आवेदन 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सारांश और डीडीआर रिपोर्ट आवश्यक होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed