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Jind News: पितृत्व लाभ योजना के तहत मिलेगी 21 हजार की आर्थिक सहायता

Wed, 18 Oct 2023 11:32 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 18 Oct 2023 11:32 PM IST
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Financial assistance of Rs. 21 thousand will be given under Paternity Benefit Scheme
जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिक वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं चलाई गई हैं। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों को बच्चों के जन्म पर 21 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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इस योजना के लाभ लेने हेतु सभी असंगठित वर्ग के श्रमिकों का पंजीकरण होना आवश्यक होगा। इसके बाद पात्र श्रमिक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाईट एचआरवाईलेबरडॉटजीओवीडॉटईन पर जाकर आवेदन करना होगा। पितृत्व लाभ योजना के तहत हरियाणा के पंजीकृत श्रमिका के लिए उनकी पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर खानपान हेतु यह योजना लाई गई है। जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी सहायता मिलेगी। संवाद
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