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जिला में पात्र करदाता 31 मार्च तक ले सकते हैं जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ : विजय कुमार
Sat, 01 Mar 2025 12:39 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 01 Mar 2025 12:39 AM IST
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जींद। केंद्र सरकार की ओर से घोषित जीएसटी एमनेस्टी योजना 2024 के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज व जुर्माना में छूट दी जाएगी। इसमें उनकी कुल देय में कमी आएगी और उन्हें मात्र बकाया कर का ही भुगतान करके ब्याज व जुर्माने की माफी के लिए जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।
उप आबकारी व कराधान आयुक्त (बिक्री कर) विजय कुमार ने बताया कि योजना को प्रदेश सरकार की ओर से भी अधिसूचित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत बकाया कर देनदारी है। इस योजना के तहत ब्याज व जुर्माना में माफी का प्रावधान है, जिसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए देय कर राशि का भुगतान निर्दिष्ट समय सीमा 31 मार्च तक किया जाना चाहिए। उन्होंने पात्र करदाताओं से अपील की वे अपना पंजीकरण कराते हुए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जानकारी के लिए लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर आकर कार्यालय में संपर्क करें।
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उप आबकारी व कराधान आयुक्त (बिक्री कर) विजय कुमार ने बताया कि योजना को प्रदेश सरकार की ओर से भी अधिसूचित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत बकाया कर देनदारी है। इस योजना के तहत ब्याज व जुर्माना में माफी का प्रावधान है, जिसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए देय कर राशि का भुगतान निर्दिष्ट समय सीमा 31 मार्च तक किया जाना चाहिए। उन्होंने पात्र करदाताओं से अपील की वे अपना पंजीकरण कराते हुए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जानकारी के लिए लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर आकर कार्यालय में संपर्क करें।
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