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Jind News: बुजुर्ग और दिव्यांग घर से मतदान का चुन सकते हैं विकल्प
Sun, 14 Apr 2024 12:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 14 Apr 2024 12:07 AM IST
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13जेएनडी05: जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिले में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी और अर्ध सरकारी पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी है। आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित टीमों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। वॉल पेंटिंग करने वाले कलाकार, पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीएलओ व सुपरवाइजर की अहम भूमिका होती है। उनके स्तर पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रजा ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर से घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई है। बीएलओ अपने एरिया में यह सुनिश्चित करें कि इन वर्गों की कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। ऐसे लोगों का मतदान घर से सुनिश्चित किया जाए।
वोट ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं आवेदन
उन्होंने कहा कि वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिन मतदाताओं को अपने वोट अन्य स्थान पर ट्रांसफर करवाने हैं वह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, एप के माध्यम से या फिर इलेक्शन कार्यालय में ऑफलाइन मोड से निर्धारित फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। वॉल पेंटिंग करने वाले कलाकार, पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीएलओ व सुपरवाइजर की अहम भूमिका होती है। उनके स्तर पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रजा ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर से घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई है। बीएलओ अपने एरिया में यह सुनिश्चित करें कि इन वर्गों की कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। ऐसे लोगों का मतदान घर से सुनिश्चित किया जाए।
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वोट ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं आवेदन
उन्होंने कहा कि वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिन मतदाताओं को अपने वोट अन्य स्थान पर ट्रांसफर करवाने हैं वह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, एप के माध्यम से या फिर इलेक्शन कार्यालय में ऑफलाइन मोड से निर्धारित फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।

13जेएनडी05: जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन
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