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नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा
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नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले को दस वर्ष की कैद
वर्ष 2016 में स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा था, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। नशीले पदार्थों की तस्करी करने के दोषी सुंदरपुर गांव निवासी शमशेर को एएसजे सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने वीरवार को दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
स्पेशल टॉस्क फोर्स कर्मी एक अगस्त 2016 को सेक्टर नौ में स्टेडियम के नजदीक आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए थे। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने सामने से आ रहे बाइक सवार व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। जिसका वजन एक किलोग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव सुंदरपुर निवासी शमशेर के रूप में हुई। शहर थाना पुलिस ने शमेशर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने शमशेर को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की कैद काटनी होगी।
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वर्ष 2016 में स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा था, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। नशीले पदार्थों की तस्करी करने के दोषी सुंदरपुर गांव निवासी शमशेर को एएसजे सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने वीरवार को दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
स्पेशल टॉस्क फोर्स कर्मी एक अगस्त 2016 को सेक्टर नौ में स्टेडियम के नजदीक आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए थे। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने सामने से आ रहे बाइक सवार व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। जिसका वजन एक किलोग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव सुंदरपुर निवासी शमशेर के रूप में हुई। शहर थाना पुलिस ने शमेशर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने शमशेर को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की कैद काटनी होगी।
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