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लड़की का अपहरण करने के जुर्म में दोषी को डेढ़ वर्ष कैद
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लड़की के अपहरण के आरोपी को डेढ़ साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने लड़की का अपहरण करने के जुर्म में दोषी को डेढ़ वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार जून 2021 को सदर थाना इलाका नरवाना गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय भानजी पिछले 10 दिनों से उसके पास आई हुई थी। तीन जून रात को वह संदिग्ध हालात में गायब हो गई। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि बरवाला निवासी बिंटू उसकी भानजी का अपहरण कर ले गया है। सदर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर बिंटू के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लड़की को बरामद कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने बिंटू को को डेढ़ वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने लड़की का अपहरण करने के जुर्म में दोषी को डेढ़ वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार जून 2021 को सदर थाना इलाका नरवाना गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय भानजी पिछले 10 दिनों से उसके पास आई हुई थी। तीन जून रात को वह संदिग्ध हालात में गायब हो गई। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि बरवाला निवासी बिंटू उसकी भानजी का अपहरण कर ले गया है। सदर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर बिंटू के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लड़की को बरामद कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने बिंटू को को डेढ़ वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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