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अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही दयालु योजना :डीसी
Sun, 20 Jul 2025 11:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 20 Jul 2025 11:26 PM IST
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जींद। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी में एक लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि परिवार की ओर से मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में घटना की तिथि से 3 माह के भीतर आवेदन करना होगा। आयु अनुसार बात करें तो छह से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लिए 5 लाख रुपये और 45 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 3 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को डीएपीएसवाई डॉट एफ आईएन डॉट जीओवी डॉट आईएन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद पीपीपी आईडी नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद उसे सबमिट करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। फिर लाभार्थी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद फॉर्म जमा कर सकते हैं। डीसी ने आमजन से आह्वान किया कि ऐसी स्थिति में पात्र व्यक्ति दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करें। एजेंटों से सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 तथा ईमेल दयालु हेल्पलाइन ऐट जीमेल डॉट कॉम पर संपर्क कर सकता है।
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डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि परिवार की ओर से मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में घटना की तिथि से 3 माह के भीतर आवेदन करना होगा। आयु अनुसार बात करें तो छह से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लिए 5 लाख रुपये और 45 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 3 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को डीएपीएसवाई डॉट एफ आईएन डॉट जीओवी डॉट आईएन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद पीपीपी आईडी नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद उसे सबमिट करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। फिर लाभार्थी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद फॉर्म जमा कर सकते हैं। डीसी ने आमजन से आह्वान किया कि ऐसी स्थिति में पात्र व्यक्ति दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करें। एजेंटों से सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 तथा ईमेल दयालु हेल्पलाइन ऐट जीमेल डॉट कॉम पर संपर्क कर सकता है।
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