{"_id":"6307ce0eb849194dd10953ca","slug":"ten-years-imprisonment-for-a-teacher-convicted-of-sexually-abusing-a-girl-student-in-jind","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind: छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण के दोषी अध्यापक को दस वर्ष कैद, जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
Jind: छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण के दोषी अध्यापक को दस वर्ष कैद, जुर्माना भी लगाया
Fri, 26 Aug 2022 01:01 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 26 Aug 2022 01:01 AM IST
सार
कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए (जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण) पीड़िता को चार लाख की आर्थिक सहायता भी देगा।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने एक छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण करने के जुर्म में अध्यापक को 10 वर्ष का कारावास और 40 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना इलाके के राजकीय स्कूल में पढ़ी छात्रा ने 29 जनवरी 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2017 में वह आठवीं कक्षा की छात्रा थी। उस दौरान शर्मा नगर निवासी सुरेंद्र राजकीय स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। मार्च 2017 में अध्यापक सुरेंद्र ने छुट्टी के बाद उसे स्कूल में रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
वारदात के बारे में किसी को बताने पर फेल करने और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। जून 2017 में अध्यापक सुरेंद्र उसे गांव ईगराह के निकट ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच अध्यापक सुरेंद्र का गांव करसिंधू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तबादला हो गया।
विज्ञापन
बावजूद इसके अध्यापक सुरेंद्र हरकतों से बाज नहीं आया। दस जनवरी 2020 को अध्यापक सुरेंद्र ने उसका अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे भय दिखाया गया। अध्यापक सुरेंद्र की हरकतों से परेशान होकर उसने वारदात के बारे में परिजनों और पुलिस को बताया।
महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अध्यापक सुरेंद्र के खिलाफ यौन शोषण करने, अपहरण, धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सुरेंद्र को 10 वर्ष का कारावास और 40 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर सुरेंद्र को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी।