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पेट्रोल पंप संचालक से लूट के दोषियों को कैद
ब्यूरो/ अमर उजाला, जींद
Updated Sat, 17 Dec 2016 12:12 AM IST
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एनजीटी में हाोनी है सुनवाई।
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नरवाना में पेट्रोल पंप संचालक से लूटपाट करने के जुर्म में अदालत ने पांच युवकों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 13 मई 2015 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने पेट्रोल पंप से बाइक पर सवार होकर घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पांच बाइक सवार युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और पिस्तौल के बल पर उसका बैग छीन लिया।
शोर मचाए जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात युवकों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में लूटपाट के मामले में सुभाष नगर निवासी राहुल उर्फ जेपी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नरवाना निवासी मुनीष, चोपड़ा पत्ती निवासी जयभगवान, ढाकल रोड निवासी लक्की, जोधपुर राजस्थान निवासी अजय का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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शोर मचाए जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात युवकों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में लूटपाट के मामले में सुभाष नगर निवासी राहुल उर्फ जेपी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नरवाना निवासी मुनीष, चोपड़ा पत्ती निवासी जयभगवान, ढाकल रोड निवासी लक्की, जोधपुर राजस्थान निवासी अजय का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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