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खाद बीज विक्रेता की हत्या के जुर्म में तीन को उम्रकैद

Wed, 09 Dec 2015 11:17 PM IST
जींद/ अमर उजाला, ब्यूरो
जींद/ अमर उजाला, ब्यूरो Updated Wed, 09 Dec 2015 11:17 PM IST
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उचाना मंडी में लगभग साढ़े तीन साल पहले खाद बीज विक्रेता की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव कापड़ो हिसार निवासी सतपाल ने आठ जून 2012 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके बड़े भाई राजपाल ने उचाना मंडी में खाद बीज की दुकान बनाई हुई है।

देर शाम को वह दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार चार युवक दुकान के अंदर घुस गए और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।
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पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि राजपाल की हत्या गांव कापड़ो निवासी संजय, राजू, सुरेंद्र और अजीत ने रंजिश के चलते की है।
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पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू, सुरेंद्र, संजय को तो गिरफ्तार कर लिया था, जबकि हत्या के बाद से आरोपी अजीत फरार चल रहा है।

अदालत ने आरोपी अजीत को भगौड़ा घोषित किया हुआ है, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजू, सुरेंद्र तथा संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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