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Jind: दुष्कर्म और गर्भपात करवाने के दोषी को दस साल कैद, साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया

Wed, 31 Jan 2024 07:36 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 31 Jan 2024 07:36 PM IST
सार

दोषी पर अदालत ने साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। 

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Jind: Ten years imprisonment for the person guilty of rape and abortion
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और गर्भपात करवाने के दोषी को एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने दस वर्ष कैद और साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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सदर थाना नरवाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 24 फरवरी 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव डाटा, जिला हिसार निवासी मनोज उनका पिता का दोस्त था। पिता की मौत के बाद मनोज का उनके घर आना-जाना था। वर्ष 2014 में मनोज उसे नौकरी दिलाने का झांसे देकर अपने साथ पंचकूला ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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इसके बाद लंबे समय तक वह उसका यौन शोषण करता रहा। जब भी वह इसका विरोध करती थी तो वह उसके साथ मारपीट करता था। मनोज के कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मनोज के खिलाफ अपहरण कर बंधक बनाने, यौन शोषण करने, गर्भपात करवाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मनोज को दस वर्ष का कारावास तथा साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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