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कम मिली दूल्हे की उम्र, प्रशासन ने रुकवाई शादी
अमर उजाला ब्यूरो, जींद
Updated Sun, 26 Mar 2017 12:02 AM IST
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नरवाना में मौके पर परिजनों के बयान करते हुए विभाग की टीम।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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धर्म सिंह कालोनी में शनिवार को जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय ने एक नाबालिग लड़केे की शादी को रुकवाया। शादी में जहां दूल्हे की उम्र लगभग 20 वर्ष थी वहीं दुल्हन बालिग पाई गई। ऐसे में दूल्हे की बामनीवाला गांव जाने वाली बारात नहीं जा सकी।
विभाग ने लिखित में लड़के के बालिग होने तक शादी नहीं करवाने का प्रशासन को बयान दिया। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर को गुप्त सूचना मिली थी कि नरवाना शहर में एक नाबालिग लड़की और लड़केे की शादी करवाई जा रही है। लड़केे की बारात शाम को जाने वाली है। सूचना मिलते ही सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान, महिला कांस्टेबल सुमन, कांस्टेबल सतीशकुमार, एसपीओ सुरेशकुमार नरवाना शहर थाना पुलिस के साथ मौके पर धर्म सिंह कालोनी में हो रहे विवाह स्थल पर पहुंचे।
दूल्हा और दुल्हन के परिजनों से दोनों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो पहले तो परिवारों ने कोई भी सबूत देने में आना कानी की लेकिन जब लगभग दो घंटे के बाद सर्टिफिकेट पत्र दिखाए उनमें लड़की बालिग पाई गई और दूल्हे की उम्र शादी योग्य नहीं थी। लड़के के परिवार वाले कोई भी प्रमाण नहीं दे सके। इस पर टीम ने शादी न करने के लिए लड़के और उसके अभिभावकों को समझाया कि वह लड़के के 21 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही उसकी शादी करें। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़के की शादी करते हैं, तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को रोक दिया गया। परिवार ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित में बयान दिया कि वह कानून की पालन करेंगे तथा लड़के के विवाह योग्य उम्र होने पर ही उसकी शादी करेंगे। इसके बाद बामनीवाला गांव जाने वाली बारात नहीं जा सकी।
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विभाग ने लिखित में लड़के के बालिग होने तक शादी नहीं करवाने का प्रशासन को बयान दिया। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर को गुप्त सूचना मिली थी कि नरवाना शहर में एक नाबालिग लड़की और लड़केे की शादी करवाई जा रही है। लड़केे की बारात शाम को जाने वाली है। सूचना मिलते ही सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान, महिला कांस्टेबल सुमन, कांस्टेबल सतीशकुमार, एसपीओ सुरेशकुमार नरवाना शहर थाना पुलिस के साथ मौके पर धर्म सिंह कालोनी में हो रहे विवाह स्थल पर पहुंचे।
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दूल्हा और दुल्हन के परिजनों से दोनों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो पहले तो परिवारों ने कोई भी सबूत देने में आना कानी की लेकिन जब लगभग दो घंटे के बाद सर्टिफिकेट पत्र दिखाए उनमें लड़की बालिग पाई गई और दूल्हे की उम्र शादी योग्य नहीं थी। लड़के के परिवार वाले कोई भी प्रमाण नहीं दे सके। इस पर टीम ने शादी न करने के लिए लड़के और उसके अभिभावकों को समझाया कि वह लड़के के 21 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही उसकी शादी करें। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़के की शादी करते हैं, तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को रोक दिया गया। परिवार ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित में बयान दिया कि वह कानून की पालन करेंगे तथा लड़के के विवाह योग्य उम्र होने पर ही उसकी शादी करेंगे। इसके बाद बामनीवाला गांव जाने वाली बारात नहीं जा सकी।
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