फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Jind: 10 years imprisonment for raping and threatening a girl

Jind: युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने व धमकी के दोषी को दस साल की कैद

Fri, 25 Aug 2023 05:54 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 25 Aug 2023 05:54 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 22 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने अपने ठोस तथ्य अदालत के सामने रखे। । शुक्रवार को अदालत ने संजीव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Jind: 10 years imprisonment for raping and threatening a girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद में एक युवती को बहला फुसलाकर तीन वर्ष तक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी संजीव को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद तथा 22 हजार 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

विज्ञापन

 
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 अप्रैल 2020 को शहर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को दीशिकायत में कहा था कि करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी संजीव ने उसे बहला फसला लिया और उसके साथ तीन वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा।
विज्ञापन


आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था और वह उसे लगातार धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को 13 मई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस ने अपने ठोस तथ्य अदालत के सामने रखे। शुक्रवार को न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने संजीव को दोषी करार दिया और उसे दस साल कैद तथा साढ़े 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर जेल भेज दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed