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Jind: हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ऑटो चालक की हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया था शव

Mon, 14 Nov 2022 10:07 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 14 Nov 2022 10:07 PM IST
सार

एक दोषी को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दो दोषियों को छह-छह माह कैद की सजा सुनाई। मृतक का शव छह मार्च को झाड़ियों में मिला था।

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Court sentenced the murder convict to life imprisonment in Jind of Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद में हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिद्धू ने एक दोषी को आजीवन कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दो दोषियों को छह-छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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नेताजी कॉलोनी निवासी गुरदीप ने छह मार्च 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पिता जयबीर ऑटो चलाते थे। पांच मार्च को सुबह उनके पिता खाना खाकर घर से निकले थे। इसके बाद वे घर नहीं लौटे। छह मार्च सुबह उनके पिता का शव कॉलोनी के निकट ही खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला था। शहर थाना पुलिस ने गुरदीप की शिकायत पर कॉलोनी के ही विकास, उसकी मां पनमेश्वरी, अमित के खिलाफ हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। 
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यह था मामला
पुलिस जांच में सामने आया था कि मृतक जयबीर व विकास ने नशा किया था, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। विकास ने जयबीर के पेट में चाकू घोंप दिया। जयबीर की मौत हो गई थी। किसी को हत्या पर संदेह न हो, रात को जयबीर के शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था।
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तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिद्धू की अदालत ने विकास को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पनमेश्वरी और अमित को छह-छह माह का कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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