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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   20 years jail for rape convict in Jind of Haryana

सजा: किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद 

Thu, 27 Jan 2022 08:07 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 27 Jan 2022 08:07 PM IST
सार

दोषी डाहौला निवासी अमित को एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है, जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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20 years jail for rape convict in Jind of Haryana
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

तीन वर्ष पहले हरियाणा के जींद जिले के जुलाना थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने डाहौला निवासी अमित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना राशि नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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26 जनवरी 2019 को जुलाना थाना में थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को डाहौला निवासी अमित 25 जनवरी की रात को घर से बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम ने आरोपी अमित को 22 फरवरी 2019 को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।
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यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए। इसके आधार पर गुरुवार को डाहौला निवासी अमित को एएसजे गुरविंदर कौर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को पांच लाख रुपये जुर्माना देने के निर्देश दिए हैं।

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