जींद: नाबालिग के साथ कुकर्म करने के चार दोषियों को 20 साल कैद, पीड़ित को पांच लाख मुआवजा देने के भी निर्देश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीड़ित को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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हरियाणा के जींद जिले में सफीदों सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने मुआना निवासी रिंकू, बिजेंद्र, अमित व बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें अदालत ने पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पांच लाख रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।
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सदर थाना पुलिस को आठ जून 2020 को दी शिकायत में एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया था कि सात जून को जान से मारने की धमकी देकर चार लोगों ने उसके 12 वर्षीय बेटे के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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उपनिरीक्षक छत्रपाल सिंह ने चारों आरोपियों रिंकू, बिजेंद्र, अमित व बिजेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। इस मामले में उपनिरीक्षक छत्रपाल ने आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। इसके आधार पर एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने चारों आरोपियों को 20 साल कैद व 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।