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जींद: नाबालिग के साथ कुकर्म करने के चार दोषियों को 20 साल कैद, पीड़ित को पांच लाख मुआवजा देने के भी निर्देश

Wed, 22 Dec 2021 02:29 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 22 Dec 2021 02:29 AM IST
सार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीड़ित को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। 

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20 years imprisonment for four convicts of raping a minor
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

हरियाणा के जींद जिले में सफीदों सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने मुआना निवासी रिंकू, बिजेंद्र, अमित व बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें अदालत ने पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पांच लाख रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।

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सदर थाना पुलिस को आठ जून 2020 को दी शिकायत में एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया था कि सात जून को जान से मारने की धमकी देकर चार लोगों ने उसके 12 वर्षीय बेटे के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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उपनिरीक्षक छत्रपाल सिंह ने चारों आरोपियों रिंकू, बिजेंद्र, अमित व बिजेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। इस मामले में उपनिरीक्षक छत्रपाल ने आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। इसके आधार पर एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने चारों आरोपियों को 20 साल कैद व 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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