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स्मैक तस्करी के दोषी को दो साल की कैद

Thu, 08 Jun 2017 12:36 AM IST
Updated Thu, 08 Jun 2017 12:36 AM IST
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स्मैक तस्करी के दोषी को दो साल की कैद
जींद। पिल्लूखेड़ा के निकट दो साल पहले स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को अदालत ने दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार, पांच जून 2015 को अपराध शाखा पुलिस देर शाम को टी प्वाइंट पिल्लूखेड़ा में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक युवक पुलिस कर्मियों को देखकर भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर युवक को काबू कर लिया। तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 18.500 ग्राम स्मैक बरामद हुई। युवक की पहचान गांव खरकरामजी निवासी सुनील के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने सुनील को नशीले पदार्थ रखने का दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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स्मैक तस्करी के दोषी को दो साल की कैद
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