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आठ एएनएम को नौकरी से हटाने का नोटिस जारी
जींद/ अमर उजाला, ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2015 12:08 AM IST
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सामान्य अस्पताल में वर्ष 2012 में अनुबंध के आधार पर हुई एएनएम की भर्ती में नौकरी हासिल करने वाली आठ एएनएम की सेवाएं समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर विभाग द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। विभाग द्वारा जारी नोटिस के आधार पर 15 नवंबर को इन एएनएम की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2012 में जींद के सामान्य अस्पताल के लिए अनुबंध के आधार पर एनएचएम के तहत एएनएम की भर्ती की गई थी। भर्ती के दौरान काफी विवाद खड़ा हो गया था। भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसके बाद इस मामले की जांच का जिम्मा तत्कालीन एडीसी को सौंपा गया था। एडीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इन नियुक्तियों को गलत ठहराया था। इसके बाद 2013 में यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गलत तरीके से नियुक्त हुई इन एएनएम को हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आठ एएनएम को नोटिस जारी कर एक माह का समय दिया है। आगामी 15 नवंबर को इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।
हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2012 में नियुक्त हुई आठ एएनएम की नियुक्ति को रद कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल करते हुए आठ एएनएम को नौकरी से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में एएनएम को एक माह का समय दिया गया है। 15 नवंबर को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
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डॉ. दीपा जाखड़, सिविल सर्जन
सामान्य अस्पताल, जींद