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Jind News: पेट्रोल पंप पर लूट के दो आरोपी कोर्ट से बरी, वर्ष 2022 में उचाना थाना पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने पेट्रोल पंप पर लूट के दो आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। यह मामला वर्ष 2022 से कोर्ट में विचाराधीन था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार बुडायन निवासी मंदीप ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि उनका गांव में ही किसान सेवा केंद्र के नाम से पेट्रोल पंप है। दो जनवरी 2022 रात को वह और सेल्समैन संदीप, फूलकुमार खाना खाकर कमरे में आराम कर रहे थे। रात 11 बजे बाइक पर तीन युवक आए।
एक युवक ने तेजधार हथियार से काउंटर रूम का शीशा तोड़ दिया और फिर तीनों उनके कमरे में घुस गए। एक युवक ने कहा कि जो कुछ है वह दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। बदमाश 9,939 की नकदी और तीन मोबाइल फोन छीनकर बाइक पर सवार होकर भाग गए।
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उचाना पुलिस ने मामले में तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने अलेवा के गोइयां निवासी अजय उर्फ कालिया और संगरूर जिला के गांव बनारसी निवासी सोनू को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया लेकिन सजा दिलवाने के लिए सबूत काफी नहीं थे। इस पर एडिशनल सेशन जज नेहा नोरिया की अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
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जींद। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने पेट्रोल पंप पर लूट के दो आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। यह मामला वर्ष 2022 से कोर्ट में विचाराधीन था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार बुडायन निवासी मंदीप ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि उनका गांव में ही किसान सेवा केंद्र के नाम से पेट्रोल पंप है। दो जनवरी 2022 रात को वह और सेल्समैन संदीप, फूलकुमार खाना खाकर कमरे में आराम कर रहे थे। रात 11 बजे बाइक पर तीन युवक आए।
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एक युवक ने तेजधार हथियार से काउंटर रूम का शीशा तोड़ दिया और फिर तीनों उनके कमरे में घुस गए। एक युवक ने कहा कि जो कुछ है वह दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। बदमाश 9,939 की नकदी और तीन मोबाइल फोन छीनकर बाइक पर सवार होकर भाग गए।
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उचाना पुलिस ने मामले में तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने अलेवा के गोइयां निवासी अजय उर्फ कालिया और संगरूर जिला के गांव बनारसी निवासी सोनू को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया लेकिन सजा दिलवाने के लिए सबूत काफी नहीं थे। इस पर एडिशनल सेशन जज नेहा नोरिया की अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।