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Jind News: प्रकाशन के बाद जमा करनी होगी चुनाव प्रचार सामग्री की प्रति

Sat, 23 Mar 2024 01:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 23 Mar 2024 01:28 PM IST
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Copy of election campaign material will have to be submitted after publication
जींद। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमिता कुमारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस व प्रिंटिंग प्रेस का मालिक चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छापकर नहीं दे सकता। दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश उन्होेंने शुक्रवार को अपने कार्यालय में प्रिटिंग प्रेस एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक में दिए।
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उन्होंने कहा कि कोई छपाई दस्तावेज किसी के धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र हनन का प्रकाशन करता है तो वह गैरकानूनी होगा। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस मालिक एवं प्रिंटर्स प्रत्येक छपाई की सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर अपना पूरा पता प्रिंटिंग प्रेस के नाम सहित मुद्रित करेंगे। छपाई के संबंध में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस मालिक को निर्धारित प्रपत्र एक और दो छपाई से संबंधित घोषणा, जोकि दो व्यक्तियों के सत्यापित होनी चाहिए, वह डीसी कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद चार-चार प्रतियां जमा करवानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। राजनीतिक पार्टियां एवं उम्मीदवार भी यह ध्यान रखें कि वे कोई भी भ्रामक विज्ञापन अथवा किसी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रचार सामग्री का प्रकाशन न करवाएं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमिता कुमारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी जातियों, धर्म और संप्रदायों का मान-सम्मान बना रहना चाहिए। कोई स्टार प्रचारक या राजनेता ऐसा बयान देता है, जिससे दूसरे किसी उम्मीदवार की भावना को ठेस पहुंचती है तो इसे निर्वाचन आयोग के नियमों की अवहेलना माना जाएगा। चुनाव प्रचार में किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुुरुद्वारे का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस दौरान चुनाव नायब तहसीलदार प्रदीप सरोहा व प्रिटिंग प्रेस एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।
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