फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Complaints regarding voltage fluctuations, faulty meters, and old wiring were received at the electricity court.

Jind News: बिजली अदालत में वोल्टेज, खराब मीटर, पुराने तार की आई शिकायतें

Wed, 21 Jan 2026 12:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Complaints regarding voltage fluctuations, faulty meters, and old wiring were received at the electricity court.
20जेएनडी12-निगम सर्कल में लगी अदालत में बिजली संबं​धित ​शिकायत सुनते अधीक्षण अ​भियंता एमएल सुखी
जींद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने मंगलवार को सर्कल कार्यालय में बिजली अदालत में बिजली अदालत में लाइनों की वोल्टेज समस्या, खराब मीटर, पुराने तार, लटकते मीटर की शिकायतें आईं।
विज्ञापन

अधीक्षण अभियंता एमएल सुखीजा ने उपभोक्ताओं की समस्याएं सुन उपमंडल अधिकारी को तुरंत प्रभाव से समाधान करने के निर्देश दिए। बिजली लाइनों को स्थानांरतण करने और सोलर कनेक्शनों की समस्याओं को भी निश्चित समय अवधी में समाधान करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

अधीक्षण अभियंता ने कहा कि निगम ने बिजली आपूर्ति देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं जिसके तहत गांव गांव में पुराने बिजली के पोल और तारों को बदलकर नए पोल व तार बिछाकर लगाकर पर्याप्त बिजली सुविधा देना हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना का कार्य पूरा किया जा चुका हैं वहां पर 22 से 23 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही हैं। उप शहरी सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गांवों में भी म्हारा गांव जगमग गांव का कार्य चल रहा हैं कहीं पर पूरा भी कर लिया गया हैं। यदि सभी गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव का कार्य पूरा हो जाएगा तो बिजली के हादसों पर रोक लगेगी।
ग्रामीणों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति मिलेगी और उन्हें बिजली की किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का भी लाभ लेने के लिए प्रेरित किया और स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी।

बिजली चोरी करना एक दंडनीय अपराध है और जो भी व्यक्ति बिजली चोरी करते हैं तो उसके खिलाफ बिजली एवं सिंचाई थाना में मामला दर्ज करवाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें जेल भी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed