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Jind News: शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाह कोर्ट में बयान से मुकरे, आरोपी बरी

Mon, 19 Oct 2026 11:49 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:49 PM IST
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Complainant and eyewitnesses retract their statements in court, accused acquitted
जींद। जेएमआईसी पारिन्दर सिंह की अदालत ने मारपीट के मामले में शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाह के बयान से मुकरने पर पिंडारा निवासी विकास को बरी कर दिया गया है। यह मामला साल 2023 से विचाराधीन था।
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पवन कुमार ने एफआईआर में बताया था कि चार अक्तूबर 2023 को वह जींद शहर से अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान कोर्ट परिसर के सामने विकास ने उन्हें रोककर मारपीट की जिससे उनके सिर और दाहिने हाथ पर चोटें आईं।
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पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 341 और 506 के तहत कार्रवाई की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।
गवाही के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोपी को पहचानने से किया इन्कार कर दिया। शिकायतकर्ता का भाई व चश्मदीद गवाह महेंद्र सिंह अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाही नहीं दे सके। दोनों ने अदालत में कहा कि उन्हें मामले के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने आरोपी की पहचान करने से भी इन्कार कर दिया।
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अदालत ने विकास को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी के जमानत और मुचलका बांड अगले छह महीने तक लागू रहेंगे। संवाद
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